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पश्चिम बंगाल हिंसा पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान:कहा- संदेशखाली में जो हुआ वह विचलित करने वाला, सुवेंदु बोले- आजादी के बाद सबसे शर्मनाक घटना

पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं ने TMC नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर वहां के लोग और भाजपा नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार (13 फरवरी) को खुद से एक्शन लिया है।

जस्टिस अपूर्बा सिन्हा रॉय ने कहा- संदेशखाली में जो भी हो रहा वह विचलित करने वाला है। मीडिया में दिखाया गया कि महिला के साथ गन पॉइंट पर यौन उत्पीड़न हुआ। यह दुखद है। उन्होंने मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और मामले को 20 फरवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट किया।

इसके अलावा कोर्ट ने संदेशखाली के बासिरहाट में लगी धारा 144 हटाने का भी आदेश दिया है। दरअसल, महिलाओं के आरोप के बाद भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। इसके बाद राज्य सरकार बासिरहाट में 144 लगा दी थी।

पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था की राज्य सरकार उन्हें बासिरहाट जाने नहीं दे रही। इस पर सोमवार को कोर्ट ने कहा कि बासिरहाट से 144 तुरंत हटाई जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने बासिरहाट में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया।

उधर, सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि संदेशखाली में जो हुआ वह आजादी के बाद से अब तक की सबसे शर्मनाक घटना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए।

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