महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (UBT) सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। उद्धव ने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया है।
ठाकरे गुट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच से कहा- मामला सोमवार को लिस्ट होनी थी, लेकिन नहीं की गई। इस पर बेंच ने कहा कि हम इसे देखेंगे।
दरअसल, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया। ठाकरे गुट का आरोप है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली और असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।
16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया था। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिह्न (तीर-कमान) को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को इस पर फैसला करने को कहा था।