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आतंकी संगठन सिमी पर एक्शन ले सकेंगी राज्य सरकारें:गृह मंत्रालय ने अधिकार दिया; 7 दिन पहले ही 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाया

अब देश के सभी राज्य आतंकी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को अपने क्षेत्र में बैन कर सकते हैं। साथ ही उस पर UAPA एक्ट के तहत एक्शन भी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने सोमवार (5 फरवरी) को अधिसूचना जारी करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये अधिकार दिया है।

इससे पहले 29 जनवरी 2024 को केंद्र ने सिमी पर लगाए गए बैन को पांच साल के लिए बढ़ाया है। सरकार ने कहा था कि सिमी (SIMI) देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रहा है।

देश में कुल 44 संगठनों को UAPA 1967 की धारा 35 के तहत बैन किया गया। इनमें शामिल सिमी को पहली बार 27 सितंबर 2001 में गैरकानूनी घोषित किया गया था। उस वक्त अटल बिहार वाजपेयी सरकार थी। तब से इस पर लगा बैन बढ़ाता रहा है।

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